(1) आपराधिक षड्यन्त्र क्या है –
आपराधिक षड्यन्त्र को अपराधों का जनक भी कहा जाता है। साधारण व्यक्ति भी आपराधिक षड्यन्त्र अपराध से परिचित है क्योंकि मनुष्य के व्यवहार एवं आचरण में यह व्यापक रूप से फैला हुआ है। प्रारम्भ में आपराधिक षड्यन्त्र को भारतीय दण्ड संहिता में स्थान नहीं दिया गया था लेकिन समय के साथ इसका विस्तार होने के कारण सन् 1913 में एक संशोधन द्वारा धारा 120 क एवं 120 ख के रूप में आपराधिक षड्यन्त्र (criminal conspiracy) को भारतीय दण्ड संहिता में जोड़ा गया।
(2) आपराधिक षड्यन्त्र की परिभाषा –
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 120 (क) के अनुसार –
“जब कि दो या अधिक व्यक्ति –
( 1 ) कोई अवैध कार्य, अथवा
(2) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यन्त्र कहलाती है|