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किसान युवक की मौत के विरोध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का काम करने से इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 22 फरवरी को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर मारे गए युवाओं की मौत के विरोध में कल (23 फरवरी) काम से दूर रहने का प्रस्ताव पारित किया।

एसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, “बार के सदस्यों से विभिन्न अभ्यावेदन और कॉल प्राप्त हुए हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की आकस्मिक बैठक हुई।

दिनांक 22.02.2024 को दोपहर 1:30 बजे कार्यकारी समिति कक्ष में बुलाई गई, जिसमें कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लगातार किसान संघ के लिए समर्थन दिखाया है।

इसमें कहा गया, “बुधवार को खेदजनक और निंदनीय घटना के बाद, जिसमें युवा किसान की पुलिस ज्यादती के कारण दुखद जान चली गई, कार्यकारी समिति ने 23/02/2024 को काम से दूर रहने का प्रस्ताव पास किया।

हालांकि, एजी हरियाणा बलदेव राज महाजन ने कहा कि उन्होंने इस कदम का “कड़ा विरोध” किया और कहा कि एडवोकेट जनरल हरियाणा के सभी कानून अधिकारियों को उनके आदेश के अनुसार अदालत में पेश होना होगा। Read More –

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