इस आलेख में विधि व्यवसाय के तहत मुवक्किल किसे कहा जाता है तथा किसी मामले में प्रतिपक्षी कोन होता है के बारें में बताया गया है|
मुवक्किल कौन होता है? Who is a Client?
मूवक्किल को पक्षकार, कक्षीकार या कायार्थी कहा जाता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसके मामले में अधिवक्ता द्वारा उसकी पैरवी की जाती है। मुवक्किल वादी भी हो सकता है और प्रतिवादी भी।
प्रचलित भाषा में मुवक्किल को ग्राहक या क्लाइन्ट भी कहा जाता है।
प्रतिपक्षी का क्या अर्थ है ?
प्रतिपक्षी को सामान्य एवं प्रचलित भाषा में विपक्षी या विरोधी पक्षकार कहा जाता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध कोई मामला पेश किया जाता है।
सिविल मामलों में प्रतिपक्षी सामान्य प्रतिवादी अथवा प्रत्यर्थी होता है। वैसे सभी मामलों में दोनों पक्षकार एक दूसरे के प्रतिपक्षी होते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
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Dying Declaration | Applicability In Criminal Cases | Section 32 of CPC 1908
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