आईपीसी धारा 43 क्या है
धारा 43. “अवैध” – “करने के लिए वैध रूप से आबद्ध ” –
“अवैध” शब्द हर उस बात को लागू है, जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को “करने के लिए वैध रूप से आवद्ध” कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है।
IPC 1860 – Click