संविधान

अनुच्छेद 88 क्या है | article 88 in hindi

अनुच्छेद 88 क्या है | article 88 in hindi

अनुच्छेद 88. सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार –

प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद् की किसी समिति में, जिसमें उसक नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

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