संविधान

अनुच्छेद 82 क्या है | article 82 in hindi

अनुच्छेद 82 क्या है | article 82 in hindi

अनुच्छेद 82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन –

प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे:

– परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता है:

– परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचिन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं:

– परंतु यह और भी कि जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक [इस अनुच्छेद के अधीन, –

(i) राज्यों को लोक सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आबंटन का; और

(ii) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का, जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समयोजित किए जाएं,

– पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा।

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